नई दिल्ली: जंतर-मंतर में जारी धरना-प्रदर्शन के बीच लगातार दो दिनों से मेट्रो सर्विस बाधित हो रही है।
नई दिल्ली: जंतर-मंतर में जारी धरना-प्रदर्शन के बीच लगातार दो दिनों से मेट्रो सर्विस बाधित हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जंतर-मंतर के आसपास फूड डिलीवर के साथ-साथ ई कॉमर्स डिलीवरी भी बंद हो जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।
डिलीवरी वर्कर्स को हो सकती है दिक्कत
इस एडवाइजरी में सीधे तौर पर तो प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन एडवाइजरी की भाषा से ऐसा लग रहा है कि फूड डिलीवरी के साथ-साथ ई कॉमर्स और दूसरी सुविधाएं डिलीवर करने वाले वर्कर्स को वहां जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि अपनी एडवाइजरी में ट्रैफिक पुलिस ने आखिर क्या कहा है।
बीएनएस की धारा लागू होने की कही बात
दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जिसमें 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते। ये CrPC की पुरानी धारा 144 के समान है। तो पुलिस ने कहा है कि नागरिकों को कुछ सलाह दी जाती है। जैसे...
पुलिस की हिदायत में क्या?
वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
ऐप-आधारित मोबिलिटी को नियंत्रित करें
नोटिफाइड इलाकों में गैरजरूरी यात्रा करने से बचें।
लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अपने काम नियंत्रित करें
राइड-हेलिंग, फूड डिलीवरी प्रतिबंधित इलाके में कामकाज कम करें