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राजस्थान पंचायती राज वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएँ (संविधान/अधिनियम) में किए गए संशोधनों

राजस्थान , जयपुर 2 घंटे पहले 42 बार देखा दिनेश पुरोहित

राजस्थान पंचायती राज वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएँ (संविधान/अधिनियम) में किए गए संशोधनों

दिनेश पुरोहित 

डेस्क: राजस्थान पंचायती राज वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएँ1. अनिवार्य योग्यताएँ 

  आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

 * मतदाता सूची में जहां से चुनाव लड़ रहे है, उसमें नाम होना चाहिए 

 * सरपंच: उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी एक वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

   * वार्ड पंच: उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए (ज़रूरी नहीं कि उसी विशिष्ट वार्ड का हो)।

 * नागरिकता: उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

*2. महत्वपूर्ण नियम व छूट (Key Rules & Exemptions)* * संतान संबंधी नियम (2 से अधिक बच्चों का नियम समाप्त)

   * राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत धारा 19 से दो से अधिक संतान होने पर लगने वाली अयोग्यता को समाप्त कर दिया गया है।

   * अब 2 से अधिक (3 या अधिक) संतान वाले व्यक्ति भी सरपंच और वार्ड पंच पद का चुनाव लड़ने के लिए पूर्णतः पात्र हैं।

* शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):

   * पंचायती राज संस्थाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को 2019 में ही समाप्त कर दिया गया था।

   * वर्तमान में न तो वार्ड पंच के लिए और न ही सरपंच के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता (जैसे 8वीं/10वीं पास) आवश्यक है (अनपढ़ या साक्षर कोई भी चुनाव लड़ सकता है)।

 * कार्यात्मक शौचालय (Functional Toilet):   * उम्मीदवार के घर में एक चालू (कार्यात्मक) शौचालय होना आवश्यक है और परिवार के सदस्यों द्वारा उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

*3. अयोग्यताएँ (Disqualifications)निम्नलिखित स्थितियों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा:*

 * न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो।

 * किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या सजा काट रहा हो।

 * केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ के पद (Offer of Profit / Govt Service) पर हो।

 * किसी वित्तीय धोखाधड़ी या पंचायत की संपत्ति के गबन के मामले में दिवालिया या दोषी ठहराया गया हो।

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